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Haryana CM Shagun Yojana 2025: बेटियों की शादी पर सरकार दे रही ₹71,000 तक, ऐसे करें आवेदन!

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 एक बेहतरीन पहल है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन के विवाह में वित्तीय सहायता

Haryana CM Shagun Yojana 2025

🧾 मुख्य विषयवस्तु

🌟 मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025: बेटियों के विवाह में सरकार की आर्थिक मदद

हरियाणा सरकार द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 एक बेहतरीन पहल है, जिसका उद्देश्य है आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की बेटियों और दिव्यांगजन के विवाह में वित्तीय सहायता प्रदान करना। राज्य सरकार द्वारा यह योजना समाज के हर वर्ग की बेटियों को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के उद्देश्य से लागू की गई है।

👨‍👩‍👧 कितनी राशि मिलती है किस वर्ग को?

इस योजना के तहत अलग-अलग श्रेणियों के अनुसार सहायता राशि निर्धारित की गई है:

श्रेणी

अनुदान राशि

अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति/टपरीवास (वार्षिक आय ≤ ₹1.80 लाख)

₹71,000

पिछड़ा वर्ग/सामान्य वर्ग (वार्षिक आय ≤ ₹1.80 लाख)

₹41,000

विधवा/अनाथ/तलाकशुदा/निराश्रित महिलाओं की बेटियां

₹51,000

खिलाड़ी महिलाएं (वार्षिक आय ≤ ₹1.80 लाख)

₹41,000

दिव्यांग वर-वधू दोनों

₹51,000

केवल वर या वधू दिव्यांग

₹41,000

💡 ध्यान दें: यह योजना बेटी के विवाह की तारीख से 6 महीने के भीतर ही लागू हो सकती है।

📌 मुख्य उद्देश्य

  • आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शादी के खर्च में मदद
  • समाज में लिंग समानता और बेटियों को सम्मान देना
  • दिव्यांगजनों और विशेष परिस्थितियों में रहने वालों को सशक्त बनाना
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📋 योजना के लिए पात्रता (Eligibility Criteria)

  • परिवार की वार्षिक आय 1.80 लाख रुपये या उससे कम होनी चाहिए।
  • लाभार्थी हरियाणा का स्थायी निवासी (Domicile) होना चाहिए।
  • विवाह की तिथि से 6 महीने के भीतर आवेदन करना होगा।
  • शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है।
  • केवल पहली शादी के लिए मान्य (कुछ विशेष मामलों को छोड़कर)।

💻 कैसे करें ऑनलाइन आवेदन?

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 के लिए आवेदन करना अब बेहद आसान है। पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है:

🖥️ ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया:

  1. हरियाणा सरकार की आधिकारिक पोर्टल पर जाएं: https://saralharyana.gov.in
  2. “मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना” सर्च करें।
  3. नया पंजीकरण करें (Login/Register)।
  4. आवेदन फॉर्म भरें – सभी जरूरी दस्तावेज़ अपलोड करें:
    • आधार कार्ड
    • आय प्रमाण पत्र
    • विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
    • बैंक पासबुक की कॉपी
    • पासपोर्ट साइज फोटो
  5. सबमिट करने के बाद आवेदन संख्या को सुरक्षित रखें।

📞 सहायता व संपर्क जानकारी

विभाग

संपर्क

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हरियाणा

1800-2000-023

पोर्टल सहायता

helpdesk.saralharyana.gov.in

🧾 जरूरी दस्तावेज़ों की सूची

  • दूल्हा-दुल्हन का आधार कार्ड
  • विवाह रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र
  • वार्षिक आय प्रमाण पत्र
  • जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
  • बैंक खाता विवरण
  • पासपोर्ट साइज फोटो

🔐 शादी के रजिस्ट्रेशन की अनिवार्यता

डीसी कैप्टन मनोज कुमार के अनुसार, इस योजना का लाभ लेने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन 6 महीने के भीतर कराना अनिवार्य है। बिना विवाह पंजीकरण के सहायता राशि प्रदान नहीं की जाएगी।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना 2025 हरियाणा सरकार की एक सराहनीय पहल है, जो बेटियों की शादी में वित्तीय बोझ को कम करने और कमजोर वर्गों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यदि आपके घर में बेटी की शादी हाल ही में हुई है या होने वाली है, और आप पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं, तो इस योजना का लाभ जरूर उठाएं।

📌 जल्द करें आवेदन और योजना का लाभ उठाकर अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित बनाएं।

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